बागपत, जुलाई 29 -- खेकड़ा थाने पर बरवाला गांव के तीन सगे भाईयों के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में सोमवार को सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई, साथ ही उन पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि छपरौली थाना क्षेत्र के बरवाला गांव के रहने वाले तीन सगे भाई प्रवेंद्र, रवींद्र और संजीव आपराधिक प्रवृत्ति के युवक है। इनके खिलाफ खेकड़ा समेत कई थानों पर संगीन धाराओं के मुकदमें दर्ज है। वर्ष 2008 में तीनों भाईयों के खिलाफ खेकड़ा थाने पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। कुछ दिनों बाद ही मुकदमे के विवेचक ने तीन गैंगस्टर भाईयों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल ...