मुजफ्फरपुर, अप्रैल 9 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने बुधवार को पंजाब के संगरूर व त्रिपुरा निवासी तीन गांजा तस्करों को सजा सुनाई। तीनों को डीआरआई की टीम ने साढ़े छह साल पहले कंटेनर पर लदे आठ क्विंटल 94 किलो गांजा के खेप के साथ पकड़ा था। मेघालय से हाजीपुर इंडस्ट्रीयल एरिया में गांजा की खेप ले जाई जा रही थी। इसे सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर में पकड़ा गया था। इसमें पंजाब के संगरूर इलाके के प्रगट सिंह और त्रिपुरा के बुद्धा सिंह को 30-30 वर्ष कैद और 12-12 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं, तीसरे तस्कर पंजाब के संगरूर निवासी कंटेनर के खलासी विक्कर सिंह को 15 साल कैद व छह लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश वर्मा ने बताया कि प्रगट और बुद्धा को पहले भी गांजा तस्करी के एक अन्य मामले में 15 सा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.