वाराणसी, दिसम्बर 5 -- वाराणसी। अपर जिला जज (एफटीसी 19 वें) मनोज कुमार ने शुक्रवार को गांजा तस्करी के मामले में तीन दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने मुरादाबाद के दलपतपुर निवासी कासिम और जमशेदपुर (झारखंड) निवासी रवि कुमार पर दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जबकि जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर निवासी अजय कुमार सिंह पर चार लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट में अभियोजन के तरफ से विशेष अभियोजक अधिकारी श्याम सरोज दुबे ने पैरवी की। डीआरआई के अधिकारी मुकुन्द लाल सिंह ने डाफी टोल प्लाजा के पास से ट्रक में लदा 1616 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। जिसे आंध्र प्रदेश से जौनपुर ले जाया जा रहा था। विवेचना के दौरान जौनपुर निवासी अजय कुमार सिंह का प्रकाश में आया था।

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