मुजफ्फरपुर, फरवरी 28 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता।दार्जिलिंग और गायघाट के दो गांजा तस्करों को विशेष एनडीपीएस जज अमित कुमार ने बुधवार को 15-15 साल कैद और दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सजा पाने वाले गायघाट के दोनों गांजा तस्कर पिता-पुत्र हैं। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कैद होगी। विशेष एनडीपीएस कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने साक्ष्य पेश किया और गवाही दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बड़ाहट्टा निवासी सांगे शेर्पा, गायघाट के भरत नगर निवासी सिकिंदर राय और इसके पुत्र अवधेश कुमार को सजा सुनाई गई है। तीन साल पहले छह मार्च को सिकंदर राय के दरवाजे पर से ट्रक, कार और बाइक पर लोड 490 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था। तत्कालीन बेनीबाद ओपीध्यक्ष रामविनय कुमार को छह मार्...