रांची, अगस्त 25 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने सोमवार को सरकारी चावल की कालाबाजारी मामले में आरोपी नागेश्वर राय, चंद्रशेखर कुमार एवं राजगीर राय को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। तीनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पश्चात अदालत ने खारिज कर दी। तीनों के खिलाफ उक्त आरोप में सुखदेवनगर थाना में कांड संख्या 225/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। आरोपियों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 29 जुलाई को अर्जी दाखिल की थी। इसी मामले में आरोपी ज्ञानदेव प्रसाद की अर्जी खारिज हो चुकी है। जानकारी के अनुसार, 29 अप्रैल 2025 को आईटीआई इटकी रोड के पास से एक पिकअप ट्रक 407 वाहन से सरकार द्वारा सब्सिडी पर वितरित किए जाने वाले चावल को जब्त किया गया था। मौके पर सरकारी बोरे से चावल निकालकर बाजार में बिकने वाले प्लास...