बांदा, नवम्बर 24 -- बांदा। संवाददाता अलग-अलग तीन मामलों में तीन आरोपितों को आठ हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। थाना मटौंध में पंजीकृत मुकदमा के अभियुक्त रंजीत कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी मिर्जापुर माफी थाना कोतवाली अयोध्या, जनपद अयोध्या को कुल 3500 रुपये के अर्थदंड, न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इसी तरह थाना चिल्ला पर पंजीकृत वाद के अभियुक्त हेमंत पुत्र राजवंत निवासी ग्राम अतरहट थाना चिल्ला को पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। थाना पैलानी में पंजीकृत मुकदमा के अभियुक्त विजय कुमार पुत्र श्रीराम निवासी उसराडेरा खैरई थाना पैलानी को कुल चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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