आगरा, अक्टूबर 1 -- अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत ने करीब 17 साल पुराने मारपीट, अपशब्द कहने सहित अन्य आरोप में तीन अभियुक्तों विमल कुमार, देवेंद्र कुमार और विनोद कुमार को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छोड़ने का आदेश दिया है। वादी कपिल कुमार ने थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराते हुए उसके पिता हरी सिंह वेदरिया राम के नाम से गजक का कारोबार करते थे। उसके ताऊ गुमान सिंह नौकरी करते थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने भी उसके पिता की फर्म वेदरिया राम के नाम से गजक बनाने का कारोबार शुरू कर दिया। वादी के पिता ने एतराज किया था और मुकदमा उसके पिता ने अदालत में कर रखा था। इसी बात की रंजिश को लेकर गुमान सिंह आदि उन्हें परेशान करने लगे और उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने लगे। आरोप के अनुसार, 16 नवंबर 2007 को सुबह सात बजे वादी के पिता हरी सिंह घर पर बैठे थे। आरोपी ...
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