चतरा, जनवरी 16 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस केस के तीन अभियुक्तों को 15-15 वर्ष की सजा सुनाई है, वहीं उक्त तीनों डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर डेढ़-डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। तीनों अभियुक्तों में मिथिलेश केसरी, सुरेश केसरी और सुबोध केसरी हैं। जो पत्थलगड्डा थाना क्षेत्र के सिंघानी गांव के रहने वाले हैं। इस केस के एक अभियुक्त सुनील केसरी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है। इस मुकदमे के प्रभारी लोग अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी 13 गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्तों को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह मामला पत्थलगड़ा थाना कांड संख्या 27, 2018 का है। इस केस के सूचक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी कि ...