औरंगाबाद, नवम्बर 20 -- औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज द्वितीय अनिन्दिता सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या-263/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट की धारा-18 सी में दोषी करार दिया है। सजा के बिन्दु पर 25 नवंबर को सुनवाई होगी। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त राजू कुमार सिंह, सुजीत कुमार यादव 20 जुलाई 2022 से जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका अस्वीकृत की थी और एक अभियुक्त चतरा के झागदांग निवासी अखिलेश यादव की जमानत याचिका स्वीकृत की थी। उसे रिमांड पर लिया गया है। स्पेशल पीपी ने बताया कि अभियोजन की ओर से सात लोगों की गवाही हुई थी जिसमें सभी ने घटना का समर्थन किया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इसकी प्राथमिकी सब इंस्पेक्टर सरोज कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी। इसमें कहा था क...