नई दिल्ली, फरवरी 16 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को चेक बाउंस मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की सजा 18 मार्च तक स्थगित कर दी है। सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करते हुए और उन्हें जेल से रिहा किए जाने की अनुमति दी गई है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले की अगली सुनाई अब 18 मार्च को होगी। मामले पर राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने कहा है कि हाई कोर्ट ने आज राजपाल की अंतरिम रिहाई के आदेश पारित कर दिए हैं। उन्होंने ऑपोजिट पार्टी को कुल 1.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली तारीख पर वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। भास्कर उपाध्याय ने कहा कि 'कोर्ट ने हमारी जो अंतरिम जमानत की याचिका थी, उसे मंजूर कर लिया और अंतरिम जमानत दे दी है शर्तों के साथ। जो...
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