नई दिल्ली, मई 2 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीआई को तिहाड़ जेल के अंदर जबरन वसूली गिरोह चलाए जाने के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया जेल के अधिकारी भी कथित रूप से इस गिरोह में शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव को गहन जांच करने, तिहाड़ में प्रशासनिक व निगरानी चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि याचिका में न केवल जेल अधिकारियों बल्कि कैदियों की तरफ से भी कुछ अनियमितताओं, अवैधताओं, कदाचार और दुर्व्यवहार को उजागर किया गया है। आरोप इस कदर गंभीर हैं कि जेल अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ सुविधाओं की खरीद के लिए जेल परिसर में जबरन वसूली गिरोह चल रहा था। अदालत ...
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