गंगापार, मई 24 -- समहन गांव के तालाब पर बसे हरेन्द्र राव सहित 66 लोगों की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अब समहन के तालाब पर निर्मित सभी मकान जल्द ही ध्वस्त कराए जा सकते हैं। वर्ष 2015 में गांव के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी थी, जिसमें कह रखा था कि हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए समहन के तालाब पर चार दर्जन से अधिक लोगों ने अपना मकान बना लिया है। याचिका को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने डीएम सहित स्थानीय प्रशासन से जबाब मांगा तो निवर्तमान एसडीएम विनोद कुमार ने तालाब पर बसे सभी को हटाने के पहले कठौली गांव की सरकारी जमीन पर पट्टा दे दिया। इसके बाद बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी। एसडीएम के स्थानांतरण के बाद कुछ दिनों के लिए मामला ठंडा पड़ गया। पट्टे की मिली जमीन पर तालाब पर बसे लोग जाने को तैयार नहीं हुए। सरकारी व...
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