नई दिल्ली, फरवरी 18 -- नई दिल्ली, का. सं.। एनजीटी की प्रधान पीठ ने दक्षिण दिल्ली के सावित्री नगर गांव स्थित एक तालाब पर कथित अतिक्रमण के मामले में निगम आयुक्त और डीपीसीसी को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि उसके पूर्व के आदेश के अनुपालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह मामला सावित्री नगर ग्राम विकास मंच की ओर से दायर निष्पादन आवेदन से जुड़ा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि 11 जुलाई 2025 को पारित आदेश के बावजूद तालाब से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस पर एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और निगम के आयुक्त की ओर से उपस्थित वकीलों को नोटिस स्वीकार करने का निर्देश दिया। साथ ही छह सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी।
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