आगरा, जनवरी 30 -- ताजमहल/तेजोमहालय में सावन के महीने में जलाभिषेक/दुग्धाभिषेक करने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष को पक्षकार बनाने की अर्जी पर बहस हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी नियत की है। वादी अजय तोमर के वरिष्ठ अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने मुस्लिम पक्ष को पक्षकार बनाने वाली अर्जी को खारिज करने की मांग की। वहीं, सैयद इब्राहिम हुसैन के अधिवक्ता रईसउद्दीन ने अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से समय मांगा और वादी की ओर से दाखिल आपत्ति की नकल मुहैया कराने की मांग की। अदालत ने वादी के अधिवक्ता को दाखिल आपत्ति की नकल मुहैया कराने के आदेश दिए। बता दें कि अजय तोमर ने 23 जुलाई 2024 को अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर किया। इसमें ताजमहल को तेजोमहालय मान जलाभिषेक करने को याचिका की थी। 24 सितंबर को सैयद इब्राहिम हु...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.