बिजनौर, मई 6 -- डेढ़ साल पहले बढ़ापुर क्षेत्र में मगन सिंह के सिर में बुग्गी का खल्वा मारकर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में अपर न्यायाधीश राम अवतार यादव ने ओमपाल सिंह को दोषी पाकर 10 साल की कड़ी सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी ओमपाल सिंह को 25 हजार रुपए जुर्माने के से भी दंडित किया। एडीजीसी जितेंद्र पाल सिंह ने बताया कि नगीना थाना क्षेत्र के मलकपुर सहसू की रहने वाली मृतक की लड़की मनोज कुमारी पत्नी मनोज कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि उसका 65 वर्षीय पिता मगन सिंह बढ़ापुर क्षेत्र के इस्लामाबाद गांव में अकेला रहता था। मनोज कुमारी के अलावा मृतक की कोई अन्य संतान नहीं थी। उसके पिता का भतीजा ओमपाल सिंह पुत्र बत्तू सिंह मृतक मगन सिंह की जमीन हड़पना चाहता था। अक्सर मृतक को गाली गलौज और मारपीट करता था। 20 नवंबर 2023 की शाम को मृ...
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