अलीगढ़, जनवरी 31 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। दादों क्षेत्र में सात साल पहले जमीन के लिए ताई की गोली मारकर व ईंट से कुचलकर हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला आ गया। एडीजे विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम विनय तिवारी की अदालत ने तीन भतीजों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ताऊ की मौत के चार दिन बाद तेरहवीं से पहले ही दोषियों ने ताई पर जमीन अपने नाम करने का दबाव बनाया था। मना करने पर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। एडीजीसी हर्षवर्द्धन सिंह ने बताया कि एटा जिले के मिरहची थाना क्षेत्र के गांव बुरेहनाबाद निवासी महावीर ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि दादों क्षेत्र के गांव अटा निवासी उनकी बड़ी बहन राजनश्री (55) के पति (बहनोई) अजब सिंह की 19 अप्रैल 2019 का बीमारी से निधन हो गया था। उन पर कोई संतान नहीं...