मैनपुरी, दिसम्बर 12 -- मैनपुरी। परिवार न्यायालय कोर्ट में चल रहे विवाद को लेकर न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन तहसीलदार अलीगंज द्वारा नहीं किया जा रहा। आदेश की अवहेलना और कोर्ट की अवमानना करने पर प्रधान न्यायाधीश ने तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही 16 जनवरी से पहले आदेश की अवमानना क्यों की गई इस संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया है। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश देवराज प्रसाद सिंह ने बिछवां थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में एटा की अलीगंज तहसील के तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में जानकारी दी गई है कि परिवार न्यायालय मैनपुरी में सरिता आदि बनाम संतोष कुमार का मुकदमा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत विचाराधीन है। पांच अगस्त 2025 को तहसीलदार अलीगंज को आदेश दिए गए थे ...