सहरसा, मार्च 19 -- सहरसा,विधिसंवाददाता। शराब तस्कर को अनन्य न्यायाधीश विशेष उत्पाद संतोष कुमार ने दोषी पाकर 5 वर्ष कारावास एवं एक लाख रुपए का अर्थ दंड लगाते हुए सजावार किया है। नई दिल्ली साबर डेयरी ए ब्लॉक मकान संख्या 165 थाना प्रहलादपुर निवासी आरोपी 27 वर्षीय रामकुमार को अदालत ने बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए में दोषी पाकर सजा सुनाया। मामले के विशेष वाद संख्या 253/22 की सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद राजीव रंजन पांडेय ने छह मौखिक साक्ष्य एवम् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए मामले को सभी युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करते हुए कहा शराब तस्करी एक जघन्य अपराध है इसलिए आरोपी को अधिकतम दंड देने की अपील की। यह मामला वर्ष 2022 के 8 नवंबर की है जब पुलिस निरीक्षक राजमणि को शराब तस्करी के सूचना मि...
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