श्रावस्ती, जून 26 -- श्रावस्ती, संवाददाता। चरस की तस्करी करने वाले को न्यायालय ने 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया की चार सितम्बर 2024 को मल्हीपुर ने गश्त के दौरान लक्ष्मनपुर बैराज के पास से इसी थाना क्षेत्र कानीबोझी निवासी मुजम्मिल उर्फ सलीम को एक किलो डेढ़ सौ ग्राम चरस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके विरुद्ध थाने में मामला दर्ज कर पुलिस की ओर से आरोप पत्र न्यायालय में भेजा था। मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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