भदोही, दिसम्बर 9 -- भदोही, संवाददाता। शराब तस्करी करने के दोषी को कोर्ट ने एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि ऊंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान अर्जुन निवासी ऊंज, मुंगरहा को शराब तस्करी में गिरफ्तार किया था। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं एसपीओ अभिषेक कुमार की प्रभावी पैरवी पर फैसला आया। न्यायाधीश कमलेश कुमारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय भदोही ने दोषी अर्जुन को धारा 60 आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3500 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...