शामली, दिसम्बर 17 -- मादक पदार्थ तस्करी के मामले में कोर्ट ने एक दोषी को एक वर्ष आठ माह के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। वर्ष 2020 में कांधला थाने पर मोहल्ला नई बस्ती निवासी इंतजार के विरूद्ध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। बुधवार को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है, जिसे एक वर्ष आठ माह के कारावास तथा आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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