प्रयागराज, जनवरी 7 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस द्वारा की जानी वाली हर तलाशी और जब्ती की कार्यवाही की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाए। कोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 के तहत निर्धारित तलाशी और जब्ती की अनिवार्य ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक विस्तृत मानक कार्ययोजना जारी करें। 40 मोटरसाइकिलों की कथित बरामदगी से जुड़े चोरी के मामले में आरोपी को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 105 के अनिवार्य प्रावधान का पालन न करने से पूरी अभियोजन कहानी पर संदेह पैदा होता है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून निर्दोष व्यक्तियों को गलत फंसाए जाने से बचाने और ट्रायल के लिए पुख्ता सबूत सुनिश्चित करने के लिए ...