विधि संवाददाता, सितम्बर 8 -- पटना हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसला में कहा कि पहले पति से तलाकशुदा महिला अपने दूसरे पति से भरण पोषण पाने का हकदार हैं। हालांकि कोर्ट ने पत्नी को दी गई 20 हजार रुपये का भरण पोषण आदेश को निरस्त करते हुए परिवार न्यायालय को पहले संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी लेकर भरण पोषण की रकम देने का निर्णय लेने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकलपीठ ने रवि प्रकाश सक्सेना उर्फ रवि प्रकाश की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पत्नी से आवेदक की जान-पहचान एक वैवाहिक साइट पर हुई थी और उनका विवाह हो गया। उनका कहना था कि पत्नी को पहली शादी टूटने (डिवोर्स) के समय करीब 40 लाख रुपये मिले थे। उसके पास स्वतंत्र रूप से अपना भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त स्रोत और साधन थे। उन्होंने आ...
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