बगहा, जनवरी 1 -- बेतिया। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मुस्लिम परित्यक्त एवं तलाकशुदा महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। जिसके तहत पात्र महिलाओं को 25 हजार की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। है।सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण,अब्दुल राशीद ने बताया कि इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु की वही मुस्लिम महिलाएं ले सकती हैं।जो परित्यक्ता या तलाकशुदा है। जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहारा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। लाभार्थी को आयु प्रमाण-पत्र के रूप में जन्म प्रमाण-पत्र, मैट्रिक या समकक्ष योग्यता का प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर...