नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के केवी कुप्पम के विधायक 'पूवई जगन मूर्ति को एक नाबालिग लड़के के अपहरण में कथित संलिप्तता के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि गुरुवार को बढ़ा दी। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एन. के. सिंह की पीठ ने कहा कि पूर्व में दिया गया अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को मामले में विधायक को संरक्षण प्रदान किया था। अदालत ने तब अपने आदेश में कहा था कि यदि याचिकाकर्ता को पुलिस थाने थिरुवलंगडु में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह यह वचन दें कि वह जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को धमकी नहीं देंगे या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पीठ मूर्ति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिस...
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