नई दिल्ली, फरवरी 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रकार के कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया था। हाइकोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा था कि बोर्ड का गठन प्रथम दृष्टया कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने तमिलनाडु सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर वक्फ बोर्ड द्वारा हाईकोर्ट के आठ जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने इसलिए वक्फ के कार्य करने पर रोक लगाई थी क्योंकि एकीकृत वक्फ प्रबंधन, अधिकारिता, दक्षता एवं विकास अधिनियम, 1995 की धारा 14 के खंड (...
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