नई दिल्ली, अक्टूबर 3 -- तमिलनाड़ भगदड़ मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली भाजपा नेता उमा आनंदन की याचिका मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। भाजपा नेता ने अदालत का रुख करते हुए कहा था कि इस घातक घटना के संबंध में कई सवाल हैं, जिसमें संभावित आधिकारिक उदासीनता भी शामिल है। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट की मदुरै पीठ का रुख करने को कहा। इस बीच, शुक्रवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नमक्कल के एक निजी अस्पताल पर रैली के बाद हुए हमले के सिलसिले में टीवीके के नमक्कल (पश्चिमी तमिलनाडु) जिला सचिव सतीश कुमार की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

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