नई दिल्ली, जुलाई 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर सावुक्कु शंकर की एक याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में उन्होंने तमिलनाडु की 'अन्नाल आंबेडकर बिजनेस चैंपियंस स्कीम' (एएबीसीएस) में कथित वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश देने से इनकार करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ को शंकर के वकील ने यह भी बताया कि सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका दायर करने के बाद उनके घर में तोड़फोड़ की गई। शंकर ने राज्य की एएबीसीएस और नमस्ते योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी का आरोप लगाया। इन योजनाओं का मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति के उद्यमियों और सफाई कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना था। याचिका में दावा किया गया कि इन योजनाओं को नि...