नई दिल्ली, जून 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एडीजीपी एच.एम. जयराम के खिलाफ जांच गुरुवार को सीबीसीआईडी को स्थानांतरित कर दी। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि जयराम से जुड़े मामले अन्य पीठ को भेजे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस निर्देश को खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस से अपहरण मामले में जयराम को हिरासत में लेने को कहा गया था। पीठ को तमिलनाडु सरकार की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने बताया कि अवर पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) जयराम का निलंबन अपहरण मामले में हाईकोर्ट के 16 जून के आदेश के अनुरूप नहीं किया गया है और उनके खिलाफ अन्य आरोप भी हैं।
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