उन्नाव, मार्च 12 -- उन्नाव,संवाददाता। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के चार अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई के दौरान आरोपियों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। सफीपुर थाना पुलिस ने दो मार्च 2011 को क्षेत्र के फाजिलपुर गांव निवासी रज्जन लोध को चाकू के साथ पकड़ा था। सदर कोतवाली पुलिस ने 12 सितंबर 2001 को ईदगाह पत्थर कॉलोनी निवासी विजय कुमार को तमंचे और कारतूस के साथ पकड़ा था। वहीं, फतेहपुर चौरासी थाना पुलिस ने चार मई 2008 को नयापुरवा गांव निवासी सुनील को तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में माखी थाना पुलिस ने 25 अक्तूबर 2003 को थानाक्षेत्र के कोरारीकला गांव निवासी मिंटू को एक बंदूक और तीन कारतूस के साथ पकड़ा था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में कार्यवाई कर जेल भेज दिया थ...