बदायूं, सितम्बर 21 -- अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने नौ साल पुराने तमंचा रखने व हर्ष फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने एक आरोपी को एक साल व दूसरे को दो साल कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार,संभल जिले के थाना रजपुरा में तैनात हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह ने नौ जुलाई 2016 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि वह साथी कांस्टेबल जयपाल सिंह के साथ गश्त पर थे। रात करीब सवा ग्यारह बजे वह गांव न्योरा पहुंचे तो सूचना मिली कि गांव में महेश के बेटे की लगन चढ़ रही है। जिसमें गांव का ही हरेंद्र गोली लगने से घायल हो गया है। गांव के ही पप्पू व अंबरीश हर्ष फायरिंग कर रहे थे। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्यों को संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट मे...
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