भदोही, नवम्बर 4 -- भदोही, संवाददाता। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में दोषियों को सजा दिलाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में तमंचा, जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए दोषी को कोर्ट ने दो साल की सजा एवं एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि ऊंज थाने की पुलिस ने 23 मई 2022 को चेकिंग के दौरान सीकी चौरा चौराहे से आरोपित संतलाल उर्फ खल्ला पासी निवासी ग्राम भैरोपुर, ऊंज को हिरासत में लिया था। उस दौरान उसके पास से जमा तलाशी में एक तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद साक्ष्यों को समय पर कोर्ट में पेश कर दिया गया था। आरोपित ऊंज का हिस्ट्रीशीटर है उसके खिलाफ 27 मामले दर्ज हैं। ऐसे में कोर्ट ने पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं सहायक अभियोजन अधिकारी अभिषेक यादव की पैरवी पर गत मा...