बाराबंकी, मार्च 1 -- बाराबंकी। सफदरगंज थाना पुलिस द्वारा करीब छह साल नौ माह पहले तमंचा के साथ पकड़े गए अभियुक्त को कोर्ट ने तीन साल सश्रम कारावास की सजा दी है। इस पर एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। थाना सफदरगंज में तैनात उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने आठ जून 2018 को आकिब अली पुत्र रजी निवासी पारा कालूखेडा थाना मौरावां जनपद उन्नाव को तमंचा के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-4 ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। उनके द्वारा दिये गए साक्ष्यों को देखा। जिसके आधार पर आरोप सही पाया गया। कोर्ट ने अभियुक्त आकिब को तीन साल सश्रम कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।
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