भदोही, नवम्बर 17 -- भदोही, संवाददाता। एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तारी के मामले में सोमवार को फैसला आया। न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि के बराबर कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 19 सितंबर 1998 में गोपीगंज थाने की पुलिस ने बिहरोजपुर के पास चेकिंग के दौरान बचई कुमार मिश्रा निवासी कठौता को हिरासत में लिया था। उस दौरान जमा तलाशी में तमंचा एवं कारतूस बरामद किया गया था। मामले में पुलिस मुकदमा कायम करने के साथ ही साक्ष्यों को कोर्ट में पेश करने का काम किया था। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा एपीओ ब्रह्ममूर्ति यादव की पैरवी पर न्यायाधीश आनन्द मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही ने फैसला सुनाया। अभियुक्त बचई कुमार मिश्रा को धारा 25 आयुध अधिनियम में जेल में बिताई गई अवधि के बराबर क...