मुजफ्फरपुर, जनवरी 16 -- मोतीपुर। मोतीपुर के तत्कालीन सीओ अरविंद कुमार अजीत पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि वसूली का डीएम को निर्देश दिया है। तत्कालीन सीओ पर आवेदक को समय पर सूचना नहीं देने का आरोप है। 19 फरवरी को सूचना आयोग के समक्ष सीओ को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मोतीपुर के सांढा डंबर निवासी राकेश कुमार ओझा ने 29 जून 2022 को लोक सूचना पदाधिकारी सह सीओ मोतीपुर से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी, लेकिन उन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई। अंचल कार्यालय द्वारा 13 नवंबर 2025 को निबंधित डाक से आवेदक को सूचना भेजी गई थी। समय पर सूचना नहीं देने का मामला आवेदक ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष उठाया था। मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग के उपसचिव ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है।

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