पटना, सितम्बर 24 -- पटना सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार-2 ने दो ट्रक पान-सुपाड़ी गबन मामले में आरोपित एसएसबी के तत्कालीन सहायक कमाडेंट विजय झा और तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर अपूर्व सरकार को एक-एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष अदालत ने इन दोनों आरोपितों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सजा दी है। गबन का यह मामला वर्ष 2009 का है। भारत-नेपाल बार्डर सीमा पर तस्करी के मामले में एसएसबी ने दो ट्रक पान-सुपाड़ी जब्त किया था। जब्त कर दोनों ट्रक को एसएसबी के परिसर में रखा गया। जब्त सामग्री की कीमत 24 लाख रुपये थी। इन आरोपितों ने एक आपराधिक षडंयत्र कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जब्त दो ट्रक पान सुपाड़ी को गायब कर दिया। इस मामले में सीबीआई ने 2010 में एफआईआर दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर...
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