लखनऊ, फरवरी 6 -- लंबित चल रहे मुकदमों में गवाही के लिए विवेचकों द्वारा कोई रुचि न दिखाने पर विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने सख़्त रुख अपनाते हुए दो अलग-अलग मामलों में विवेचकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अत्यंत पुराने इन मामलों में अनावश्यक विलंब उचित नहीं है। एससीएसटी एक्ट की विशेष अदालत में वर्ष 2003 में कृष्णानगर थाने में अताउल्लाह खान एवं अन्य के खिलाफ मुकदमे में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट इस मामले में गवाही के लिए तत्कालीन विवेचक एवं वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर तैनात प्रवीण कुमार राय को अभियोजन अभिलेख सिद्ध करने के लिए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। इस पर गवाह ने व्यस्तता का हवाला देते हुए लंबी तारीख मांगी थी। अदालत ने विवेचक के अनुरो...