आगरा, दिसम्बर 26 -- राज्य कर विभाग ने प्रदेश भर की सचल दल इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वे तकनीकी गलतियों पर बेवजह पेनल्टी न लगाएं। यह जानकारी देते हुए सीए राजेश मल्होत्रा ने बताया कि तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीते अरसे छोटी-छोटी गलतियों पर पेनल्टी लगा दी गई। उन्होंने बताया कि नाम की स्पेलिंग में गलती, पता दर्ज करने में गलती या अन्य कोई क्लेरिकल भूल कर दी है तो उसके आधार पर धारा 129 का सहारा लेकर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। तकनीकी गलतियों का सहारा लेकर अनावश्यक उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। सचल दल इकाइयों के नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मासिक लक्ष्य को लेकर कारोबारी का उत्पीड़न न होने दें। उनका यह कृत्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मूल भावना को खत्म करने का प्रयास जैसा है। इससे विभाग की छवि को नुकसान होता है। अपेक्षा की ग...