देवघर, जून 17 -- देवघर, प्रतिनिधि। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा जानकारी दी गयी कि सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। तंबाकू उत्पादों के क्रय-विक्रय पर छह महीने की सजा हो सकती है। वर्तमान में पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर यत्र-तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्ण रूप को रोकने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी व सभी थाना के थाना ...
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