अंबेडकर नगर, अक्टूबर 11 -- अम्बेडकरनगर। अपर जिलाधिकारी ने बिना अनुमति के ड्रोन का संचालन प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने बताया कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा ड्रोन उड़ाना वर्जित एवं दण्डनीय है। ड्रोन के उपयोग के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति/समन्वय अनिवार्य है। किसी भी संदिग्ध ड्रोन गतिविधि या अफवाह की स्थिति में तत्काल रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस थाना/उपजिलाधिकारी कार्यालय/जिला नियंत्रण कक्ष को दी जाए। ड्रोन नीति 2023 के प्राविधानों एवं शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश देते हुए कहा कि अफवाह या भ्रामक वीडियो फैलाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...