रांची, फरवरी 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने एक सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले में दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों प्राथमिकी की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। प्रार्थी को राहत देते हुए उनके खिलाफ कोई भी दमनात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने गुरुवार को यह निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को स्थिति की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। इसके अलावा, प्रार्थी को एफआईआर की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की अनुमति दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। प्रार्थी अधिवक्ता मनोज टंडन की ओर से अदालत को बताया गया कि 17 फरवरी 2026 की सुबह करीब 10 बजे हाईकोर्ट आते समय उनकी कार से एक बाइक स...