सिद्धार्थ, अगस्त 3 -- सिद्धार्थनगर। सिविल जज (सीडि) एफटीसी/एसीजेएम वकील ने शहर के डॉ.एमपी कसौधन को एक मामले में न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। आरोपी डॉक्टर पर डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शहर के स्टेशन रोड निवासी चिकित्सक डॉ.एमपी कसौधन पुत्र सीताराम के खिलाफ 2007 में उस्का बाजार थाना में दुर्घटना के मामले धारा 279, 337, 338 के तहत केस दर्ज था। इसी मामले में शनिवार को सिविल जज (सीडि) एफटीसी/एसीजेएम वकील ने फैसला सुनाया। आरोपी डॉक्टर को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। उन पर डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक अजय कुमार गौतम ने की।

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