बरेली, नवम्बर 28 -- बरेली बवाल के आरोपियों पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर जिला जज चतुर्थ अमृता शुक्ला की अदालत ने तौकीर रजा खां के करीबी डॉ. नफीस, फरहान रजा खां, अफजल बेग और शफी अहमद की दो- दो केसों में जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया। अदालत ने जीशान रजा खां की एक केस में जमानत अर्जी खारिज की है। वहीं, तौकीर रजा खां की जमानत अर्जी पर सुनवाई को शुक्रवार की तारीख नियत की है। एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने बताया कि आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा के बुलावे पर जबरन इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली के ग्राउंड जाने की कोशिश कर रही भीड़ ने 26 सितम्बर 2025 को जुमे की नमाज के बाद बरेली शहर में बवाल कर दिया था। उन्हें रोकने की कोशिश के दौरान दस स्थानों पर पुलिस पर पथराव व फायरिंग की गई थी। इस दौरान पुलिस का वायरलेस सेट और एंटीराइट गन भी लूट ली गई थी। पुलिस ने इ...