बगहा, सितम्बर 12 -- बगहा, हमारे संवाददाता। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की कोर्ट ने गुरुवार को रामनगर थाना कांड संख्या 357/08 ,सत्रवाद संख्या 502/14 में सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन साक्ष्य हेतु मामला 2015 से ही लंबित चला आ रहा है। इसमें कुल 12 साक्षी हैं जिनमें से चार की गवाही हो चुकी है लेकिन अभी भी 8 का साक्ष्य बाकी है। जनवरी 2023 के बाद से अभियोजन के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्यायालय ने साक्षियो के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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