लखनऊ, जुलाई 17 -- खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर केजीएमयू की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सौम्या गुप्ता को 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर जेल भेजने की धमकी देने और 85 लाख रुपये ठगने वाले अपराधी देवाशीष को सात साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उस पर 68 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा गुरुवार को स्पेशल सीजेएम कस्टम अमित कुमार ने सुनाई। इस मामले में साइबर थाना लखनऊ से विवेचना और कोर्ट में आरोपित के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार यादव का दावा है कि देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले में 14 महीने में यह पहली सजा हुई है। देवाशीष मूल रूप से आजमगढ़ के अजमतगढ़ के मसौना का रहने वाला है। अभियोजन अधिकारी मषिन्द्र चौहान ने अदालत को बताया कि देवाशीष ने 15 अप्रैल 2024 को डॉ. सौम्या गुप्ता केजीएमयू में ड्यूटी कर रही थी। इस बीच देवा...
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