रांची, फरवरी 5 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने पति-पत्नी के बीच चल रहे भरण-पोषण विवाद में फैमिली कोर्ट, रांची के आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी को 24 हजार रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देने के निर्देश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा भरण-पोषण राशि बढ़ाने की मांग तथा पति द्वारा फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करने की अपील-दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। बता दें कि पत्नी ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनके पति डॉ. प्रसून कुमार पटना के प्रसिद्ध न्यूरो फिजिशियन हैं और उनकी मासिक आय तीन लाख रुपए से अधिक है। इस आधार पर उन्होंने भरण-पोषण राशि बढ़ाकर 60 हजार रुपए प्रति माह करने की मांग की थी। वहीं पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि वह पहले ही पर्याप्त राशि दे चुके हैं औ...
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