नई दिल्ली, फरवरी 10 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे से डॉक्टरों को बाहर करने की मांग पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में देश के सभी उपभोक्ता अदालतों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत डॉक्टरों/ स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने वाले संस्थानों के खिलाफ शिकायत को स्वीकार नहीं करने का आदेश देने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और एनवी अंजारिया की पीठ ने याचिका पर विचार करते हुए केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। पीठ ने एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (इंडिया) की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ...