कोडरमा, नवम्बर 4 -- कोडरमा, वरीय संवाददाता। जिला प्रशासन कोडरमा ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के आदेश का हवाला देते हुए खाद्य एवं पेय उत्पादों पर "ओआरएस" (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) शब्द के किसी भी रूप में उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासन ने इसको लेकर सूचना जारी की है। इसमें कहा है कि "ओआरएस" शब्द का प्रयोग किसी भी ब्रांड नाम, ट्रेडमार्क, उपसर्ग, प्रत्यय या उसके किसी भाग के रूप में नहीं किया जा सकेगा, चाहे उस पर कोई अस्वीकरण दिया गया हो या वह पूर्व में ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत रहा हो। प्राधिकरण ने कहा है कि जुलाई 2022 और फरवरी 2024 में जारी परामर्शों के तहत दी गई सभी पूर्व अनुमतियां या छूटें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। अब "यह उत्पाद डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित ओआरएस फॉर्मूला नहीं है" ...
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