रामपुर, मार्च 11 -- शहर में हाईवे किनारे डीसीडीएफ की चार दुकानों को खाली करा दिया गया है। इन दुकानों पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। जिसका मुकदमा नगर मजिस्ट्रेट के यहां पीटी एक्ट में चल रहा था। जिसमें नगर मजिस्ट्रेट ने दुकानों को खाली करने के आदेश कर दिए थे। प्रत्येक दुकान से 2.88 लाख रुपये हर्जाना के रूप में वसूल किए जाएंगे। डीसीडीएफ चारों दुकानों से कुल 11.52 लाख क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूल करेगा। शहर के अंदर से होकर गए बरेली-मुरादाबाद हाईवे किनारे डीसीडीएफ की दो मंजिला इमारत खड़ी हुई है। इसमें डीसीडीएफ का कार्यालय भी संचालित होता है। इस बिल्डिंग में काफी वक्त से लोगों ने कब्जा किया हुआ था और वे अपनी दुकानें चला रहे थे। कुल 12 दुकानों का विवाद नगर मजिस्ट्रेट के यहां पर चल रहा है, जिसमें चार दुकानों के लिए डीसीडीएफ के पक्ष में फैसला आया...
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