भागलपुर, जुलाई 23 -- कहलगांव प्रखंड में मोहनपुर गोघट्टा पंचायत के जनवितरण प्रणाली के दुकानदार राजू पासवान का अनुज्ञप्ति नंबर 102/2016 को अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव अशोक कुमार मंडल ने मंगलवार को रद्द कर दिया। राजू पासवान के खिलाफ उपभोक्ताओं के द्वारा कई आरोप लगाए गए थे। जिसमें निर्धारित मात्रा से कम अनाज देना, पर्ची नहीं देना, दुकान नियमित नहीं खोलना आदि शामिल था। अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के पूर्व जनवितरण दुकानदार से एसडीओ के द्वारा स्पष्टीकरण भी पूछा गया, लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं रहने के कारण इनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

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